औरैया7 मिनट पहले
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औरैया में पूर्व डकैत सीमा परिहार का एक 28 वर्ष पुराना अपहरण का मामला पीछा नहीं छोड़ रहा है। गवाही पर चल रहे इस मुकदमे में कई तारीखों पर गैर हाजिर रहने पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सुनील कुमार सिंह ने सीमा परिहार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
20 मार्च 1994 को सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़िया बक्सीराम से अपने जमाने के कुख्यात दस्यु लालाराम गिरोह ने प्रमोद त्रिपाठी का फिरौती के लिए अपहरण किया था। इस पर अपहृत के भाई श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने धारा 364 का मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मुकदमे का विचारण अभी विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सुनील कुमार सिंह की कोर्ट में हो रहा है।

पूर्व डकैत सीमा परिहार।
इस मुकदमे में लालाराम गिरोह की सदस्य रहीं सीमा परिहार, छोटे लाल, रामस्वरूप, राम किशुन और अनुरुद्ध आदि के खिलाफ गवाही चल रही है। तय तारीख पर कोर्ट में उपस्थित न होने पर अपर जिला जज ने सीमा परिहार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।